ओवैसी का टेस्ट, गिरफ्तारी मुम्किन

नई दिल्ली, 08 जनवरी: एमआईएम के एम एल ए अकबरुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद पुलिस ने आज मेडिकल टेस्ट कराया। बताया जा रहा है कि इस्तेआलअंगेज़ तकरीर देने के इल्ज़ाम आरोप में ‌पुलिस आज ओवैसी को गिरफ्तार कर सकती है।

गौरतलब है पुलिस ने औवेसी को पूछताछ के लिए पीर के दिन थाने में पेश होने का समन भेजा था। लेकिन औवेसी ने पेश होने का बजाय खराब सेहत का हवाला देकर पुलिस से चार दिन का वक्त मांग लिया।

हालांकि पुलिस ने दावा किया कि ओवैसी पूछताछ के लिए पूरी तरह से फिट हैं। पीर के दिन दो मरतबा पुलिस की टीम डॉक्टरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी के घर भी गई और उनकी सेहत की जांच की, जिसके बाद उन्हें फिट पाया।

पुलिस के मुआयने के बाद वारंगल के आईजी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से फिट हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी सेहत को लेकर कुछ शिकायतें की हैं।

इसके बावजूद ओवैसी अपनी सेहत ठीक न होने की बात डटे रहे तो मंगलवार को सरकारी अस्पताल में उनकी जांच कराई जा रही है। न्यूज चैनलों के मुताबिक, जांच में यह बात सामने आई है कि उनके जिस्म के अंदर एक गोली है। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी के तनाज़े में ओवैसी पर मई, 2011 में कातिलाना हमला हुआ था और उन्हें गोली भी लगी थी।

बताया जा रहा है कि शरीर में फंसी यह गोली भी उन्हें उसी वक्त लगी थी। अगर इस जांच में ओवैसी फिट पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

इस बीच, आंध्र प्रदेश असेंबली की एथिक्स कमिटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें ओवैसी की मेम्बरशिप रद्द करने का भी फैसला हो सकता है। हालांकि, कोई भी फैसला लिए जाने से पहले ओवैसी को सफाई पेश करने का मौका भी दिया जाएगा।

इससे पहले पीर के दिन लंदन से हैदराबाद लौटने के बाद ओवैसी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से अपने खिलाफ थानों में दर्ज मुकदमों को रद्द करने की गुहार लगाते हुए अर्जी दायर की। हाई कोर्ट से उन्होंने निचली अदालतों के हुक्म पर उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को खत्म करने की गुजारिश की है। इस अर्जी पर दो दिनों में सुनवाई हो सकती है।

इससे पहले उन्होंने आदिलाबाद जिले के निर्मल नगर थाने में पेशी और बयान दर्ज कराने से खराब सेहत का हवाला देकर पुलिस से चार दिनों की मोहलत मांगी। ओवैसी के वकीलों ने बताया कि एमआईएम लीडर की सेहत ठीक नहीं है, लिहाजा पेशी और बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें चार दिन की मोहलत दी जाए।

एमआईएम के ज़राए के मुताबिक , अगर पुलिस अकबर ओवैसी की दरखास्त खारिज कर देती है तो वह निर्मल टाउन जाने के बजाय हैदराबाद की अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। अकबर इसलिए भी निर्मल टाउन थाना नहीं जाना चाहते, क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार के तंज़ीमो के मुज़ाहिरा के वजह से इस इलाके में तनाव जैसा हालातहै।

निर्मल टाउन में धारा 144 लागू कर दी गई है |