औरंगाबाद हथियार मामला : अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद

पटना : औरंगाबाद हथियार मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने 12 दोषियों में से अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद, 2 को 14 साल और 3 दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई गई है. इन लोगों में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी और 26/11 का साजिशकर्ता सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल भी शामिल है, जिसे उम्रकैद मिली है.
भारत सरकार अबु जुंदाल को 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साज़िशकर्ता मानती है. औरंगाबाद के मामले में बचाव पक्ष के वकील ने अदालत के बाहर मीडियाकर्मियों को बताया कि इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था.

उन्होंने बताया कि अबु जुंदाल समेत सात लोगों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दो लोगों को 14 साल और तीन लोगों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई गई है. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पांच अगस्त को फ़ैसले की कॉपी मिलेगी. फ़ैसले को पूरी तरह पढ़ने के बाद इसके ख़िलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी.
मुंबई की इस अदालत ने 28 जुलाई को इस मामले में अबु जुंदाल समते 12 लोगों को दोषी ठहराया था और 10 लोगों को बरी कर दिया था. अदालत ने ये भी माना था कि दोषियों का मकसद गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की हत्या करना था. महाराष्ट्र एटीएस ने आठ मई 2006 को औरंगाबाद के चंदवाड़-मनमाड हाइवे पर दो गाड़ियों का पीछा कर तीन लोगों को गिरफ़्तार किया था.

इन गाड़ियों से 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफ़ल्स, 3,200 राउंड बुलेट्स और कई अन्य हथियार बरामद किए गए थे. पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी को चला रहे अबु जुंदाल फ़रार हो गए थे. पुलिस के मुताबिक़ महाराष्ट्र के बीड़ निवासी अबु जुंदाल मालेगांव भाग गए थे और वहां से वो बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान चले गए. जुंदाल को 2012 में सउदी अरब से भारत लाया गया था. इस मामले में गिरफ़्तार लोगों पर अदालत ने अगस्त 2013 में आरोप तय किए थे.