कंपनसेशन व लीज की जमीन की रजिस्ट्री रुकी

रांची : रांची में शिड्यूल एरिया रेगुलेटरी (एसएआर) अदालत से बंदोबस्त (कंपनसेशन या सेटलमेंट) और लीज पर दी गयी जमीन की रजिस्ट्री रुक गयी है। रांची के डीसी मनोज कुमार ने जिला अवर रजिस्ट्रार्ट को मुतल्लिक़ ओहदेदार से बिना तसदीक़ कराये एसएआर अदालत की तरफ से बंदोबस्त की गयी ज़मीन या उस पर किये गये तामीर और लीज पर दी गयी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए खत लिखा है।

खत के साथ गैरमजरूआ ज़मीन मुतल्लिक़ फेहरिस्त भी भेजी है। डीसी के इस हुक्म के बाद कंपनसेशन और लीज की जमीन की रजिस्ट्री कराने के 300 से ज़्यादा मामले तसदीक़ कराये जाने तक रोक दिये गये हैं। डीसी ने फरजी दस्तावेज का इस्तेमाल कर जमीन की रजिस्ट्री किये जाने के कई मामले पकड़े हैं। अपने खत में उन्होंने कहा है कि फरजी दस्तावेज की बुनियाद पर एससी एसटी की ज़मीन खूंटकट्टी और भूईहरी जमीन की रजिस्ट्री किये जाने के मामले सामने आये हैं। फरजी कागजात और जाली दस्तखत का इस्तेमाल कर एसएआर अदालत के ऑर्डर की नकल को बुनियाद बना कर भी जमीन की रजिस्ट्री करायी गयी है। गलत तरीके से लीज की जमीन भी रजिस्ट्री किये जाने की इत्तिला है।

फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर भी असर

बहुमंजिली इमारतों के फ्लैटों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। फ्लैटों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन से मुतल्लिक़ कागजात भी दिखाने पड़ते हैं। दारुल हुकूमत और आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में कंपनसेशन की जमीन पर बहुमंजिली इमारत बनायी गयी है। लीज की ज़मीन पर भी तामीर किये गये हैं।

इस तरह की जमीन पर बने फ्लैट खरीदनेवालों को अब रजिस्ट्रेशन कराने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। फ्लैट की दोबारा खरीद-बिक्री के बाद रजिस्ट्रेशन कराना भी दिक्कत हो गया है। जमीन की तहक़ीक़ात कर मुतल्लिक़ ओहदेदार से तसदीक़ कराने के बाद ही रजिस्ट्री की अमल आगे बढ़ायी जायेगी।

पहले जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदार या बेचनेवाला रजिस्ट्रार के सामने दरख्वास्त देते थे। दरख्वास्तगुज़ार जमीन का कागजात पेश करते थे। इसी बुनियाद पर रजिस्ट्री कर दी जाती थी।

अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए कागजात जमा करेंगे। रजिस्ट्रार मुतल्लिक़ जमीन के कागजात सीओ या दीगर काबिल ओहदेदारों के तसदीक़ के लिए भेजेंगे। मुतल्लिक़ ओहदेदार जमीन के रिकॉर्ड से दिये गये कागजात का मिलान करेंगे।

अदालत से मुतल्लिक़ मामलों में ऑर्डर की असली कॉपी के रिकॉर्ड से मिलान किया जायेगा। सब कुछ सही पाये जाने पर मुतल्लिक़ ओहदेदार कागजात तसदीक़ करेंगे। इसके बाद ही रजिस्ट्रार रजिस्ट्री की इजाजत देंगे। फ्लैटों की दोबारा खरीद बिक्री का रजिस्ट्री करने के लिए भी जमीन के तसदीक़ की अमल की जायेगी।