कठुआ कांडः कुल 221 गवाहों के दर्ज होंगे बयान, अब हर रोज़ होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रतिदिन कठुआ रेप व मर्डर केस की सुनवाई पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में होगी। आरोपी पक्ष के वकील एके साहनी ने बताया कि कुल 221 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं।

क्राइम ब्रांच की ओर से दायर चार्जशीट पर ही पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में अब रूटीन में पेशी चलेगी, जो कोर्ट के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि दोषी पाए जाने तक सभी आरोपियों को निर्दोष के रूप में ही देखा जाएगा।

साहनी ने कहा कि माहौल ऐसा बनाया गया कि आरोपियों को सीधे फांसी दे दी जाए। यहां तक कि चीफ जस्टिस तक को चिट्ठी लिख दी गई कि आरोपियों को फांसी दे दी जाए जो सरासर गलत है। पहले ट्रायल होगा और यह तय होगा कि आरोपी दोषी हैं या नहीं।

शनिवार को ही पठानकोट भेज दी गई फाइल  
कठुआ सीजेएम ने 19 मई से जिला एवं सत्र न्यायालय पठानकोट में मामले की अगली पेशी तय कर दी है। शनिवार को ही फाइल पठानकोट भेज दी गई। साहनी ने बताया कि न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि सीबीआई जांच की याचिका कहीं और दायर तो नहीं की गई है, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अन्य कोर्ट में सीबीआई के संबंध में याचिका पर भी रोक लगा दी है।

अलबत्ता उन्होंने बताया कि आरोपियों की ओर से केस को चंडीगढ़ में शिफ्ट किए जाने पर ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसका डिस्पोजल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार आर्टिकल 32 आरोपियों का मौलिक अधिकार है, जिसमें अब आरोपी की ओर से ही सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। उन्हें बताना होगा कि किन कारणों से वे सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं।