कत्ल की कोशिश के मामले में 15 को उम्रकैद की सजा

पटना जिला की एक अदालत ने दो अफराद की कत्ल के कोशिश के एक मामले में आज 15 मुजरिमों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। फौरी अदालत (प्रथम) के जज रवि शंकर सिन्हा ने पटना जिला के धनरुआ थाना के तहत दीपकुला गांव रिहायशी रामाशीष प्रसाद और गणेश यादव की कत्ल की कोशिश के एक मामले में आज उसी गांव के रामानंद प्रसाद, राजाराम प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, कष्णदेव प्रसाद, कपिलदेव प्रसाद, अशोक कुमार, सुदामा प्रसाद, राजवल्लभ प्रसाद, दुलारचंद प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, रंजीत प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, कमेश्वर प्रसाद, रामलखन प्रसाद और गिरजा प्रसाद को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। एक अप्रैल 2003 को बिजली का तार लगाने को लेकर हुए तनाजे में इन मुजरिमों की तरफ से की गयी गोलीबारी में रामाशीष प्रसाद और गणोश यादव जख्मी हो गए थे।