कत्ल केस में हाईकोर्ट से रामपाल की जमानत रद्द

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कत्ल के एक मामले में रामपाल की जमानत रद्द करते हुए हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए यह हुक्म सुनाया। अब दोपहर दो बजे कोर्ट की तौहीन और दिगर इल्ज़ामात पर सुनवाई होगी।। रामपाल 2006 में रोहतक में एक शख्स के कत्ल के मामले में 2008 से जमानत पर था।

इससे पहले जुमेरात की सुबह डॉक्टरों की एक टीम ने रामपाल का हेल्थ टेस्ट कर उसे सेहतमंद बताया। कानून का मखौल उडाने वाले रामपाल को दो दिन के तशद्दुद और छह मौतों के बाद आखिरकार बुध की रात तकरीबन 9:15 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। उसे आश्रम से एंबुलेंस में बिठाकर मेडिकल जांच के लिए चंडीगढ ले जाया गया। 10 गाडियों के काफिले के बीच पुलिस सतलोक आश्रम में घुसी थी। कोर्ट ने तौहीन मामले में उसे पेश करने के लिए जुमे तक का वक्त दिया था।

इससे पहले, दिन में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पैरा मिल्ट्री फोर्स के 500 जवान बरवाला भेजे। पुलिस ने रामपाल के खिलाफ बगावत समेत कई दिगर दफआत में केस दर्ज किया है। रामपाल के भाई पुरूषोत्तम दास और तरज़ुमान राजकपूर को भी गिरफ्तार कर अदालती हिरासत में भेजा है। रामपाल के 650 हामियों को भी हिरासत में लिया गया। इनमें राजस्थान के ज़्यादा लोग शामिल हैं। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद उसके हामियों ने हरियाणा में कई मुकामात पर गाडियां फूंक डाले। बरवाला में कई लोगों ने जश्न मनाया और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए।

दफा 121 ( राजद्रोह), दफा 121ए (सरकार के खिलाफ साजिश रचना) दफा 122 (जंग के इरादे से हथियार जुटाना), दफा 123 (जंग की हिकमत अमली बनाना)। इनके अलावा उस पर कत्ल की कोशिश , हमला और आम्र्स एक्ट के तहत भी कई दफात लगाए गए हैं।