कन्हैया कुमार नियमित जमानत के लिए अदालत से संपर्क

नई दिल्ली: जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और जेएनयू के अन्य दो छात्रों ने आज दिल्ली की एक अदालत से फिरते हुए उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में औपचारिक जमानत याचिका पेश की। यह मुकदमा विश्वविद्यालय परिसर में महीने फरवरी के दौरान विरोधी भारत नारे लगाए जाने से संबंधित है। कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद और अनीरबन भट्टाचार्य ने ट्रायल कोर्ट में औपचारिक जमानत याचिका पेश की है। इन तीनों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।

उनके अनुरोध पर सुनवाई कल होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को कन्हैया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें कहा था कि वह सशन की अदालत से फिरें। उन्हें 2 मार्च हाईकोर्ट की ओर से छह महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी जो एक सितम्बर को समाप्त होने वाली है। उमर‌ खालिद और भट्टाचार्य को 18 मार्च को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो रोल कन्हैया कुमार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वह खालिद और अनीरबन से अलग नहीं है। अदालत ने खालिद और अनीरबन से कहा था कि वह अंतरिम जमानत की मोहलत के दौरान अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर न जाएं।