नई दिल्ली: जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथ उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने कल दिल्ली की एक अदालत का रुख कर देशद्रोह के एक मामले में रेगुलर जमानत की मांग की। इन तीनों स्टूडेंट्स पर फरवरी में यूनिवर्सिटी कैंपस में भारत विरोधी कथित नारेबाजी किए जाने का आरोप लगाया गया था और गिरफ्तार किया गया था। उनकी याचिकाओं पर अदालत आज सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को कन्हैया की नियमित जमानत अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे इसके लिए सत्र अदालत का रुख करने को कहा था।
दिल्ली हाईकोर्ट से 2 मार्च को छह महीनों के लिए कन्हैया को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल नही होगा। कन्हैया की जमानत 1 सितंबर को खत्म होने जा रही है। इसके साथ 18 मार्च को अदालत ने खालिद और भट्टाचार्य की अंतरिम जमानत मंजूर करते उमर और अनिर्बान को अंतरिम जमानत के दौरान इजाजत के बगैर दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देते रहने और जांच के लिए जरूरत पड़ने पर उनके समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया था।