एक इंसेदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज इंसान का ताजा गोश्त खाने के मामले में दो भाइयों को 12 साल कैद की सजा सुनाई। ये दोनों इससे पहले 2011 में गोश्त खाने के मामले में दो साल की सजा काट चुके हैं। पंजाब सूबे के सरगोधा जिले की इस अदालत ने अप्रैल में उनके गिरफ्तार होने के दो महीने बाद फैसला सुनाया।
मुहम्मद आसिफ (35) और फरमान अली (30) मियांवाली जिला जेल में अपनी सजा काटेंगे। ये दोनों लाहौर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर भाखड जिले के कस्बे दरयां खान के रहने वाले हैं। उन्हें अपने घर में मुर्दा बच्चे का मांस खाने के इल्ज़ाम में अप्रैल में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक , दोनों भाइयों ने साल 2011 में मुकामी कब्रिस्तान में सौ से ज़्यादा कंकाल खोदकर निकाले और उनका गोश्त खाया था। पडोसियों की तरफ से शिकायत करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
चूंकि पाकिस्तान में Cannibals से मुताल्लिक कोई कानून नहीं है, भाइयों को उस समय कब्र खोदने के लिए मुजरिम पाया गया था। उन्हें मई 2013 में रिहा किया गया, लेकिन वे इंसान के गोश्त खाने के मामले में फिर से शामिल हुए। ये दोनों भाई शादीशुदा हैं, लेकिन उनके Cannibals होने की बात सामने आने पर उनकी बीवी ने उन्हें मुबय्यना तौर पर छोड दिया था।