लखनऊ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी सदर कमलेश तिवारी की जमानत की अर्जी आज अदालत ने मंजूर कर ली। वह एक खास मज़हब के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। विशेष एडीजे नीलकंठ सहाय ने कमलेश को 25 हजार की दो जमानतें व इतनी ही रूपये का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। कमलेश तीन दिसंबर, 2015 से जेल में हैं। उनके खिलाफ थाना नाका के इंचार्ज पी यादव ने एफआइआर दर्ज कराई थी।
एक नज़र में कमलेश तिवारी की पहचान :
कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के कार्यकारी सदर है । उन्होंने पैगंबर ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद (PBUH) की शान में ज़ुबानी गुस्ताख़ी की थी। इसके मुखालफत में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक भारी तादाद में सड़कों पर उतरकर सख्त मुखालफत करते हुए फांसी की सज़ा देने की बात कही थी । यह मुखालफत आज भी जारी है। मुस्लिमों ने कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग की है।