पटना 24 अप्रैल : पटना वाक़ेय सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने बिहार में करोड़ों रुपये के अलकतरा स्कैंडल में मोतिहारी वाक़ेय रास्ता तामीर महकमा (आरसीडी) में तकरीबन 70 लाख रुपये के गबन के एक मामले में आज दो इंजीनियर समेत तीन लोगों को पांच साल के क़ैद और हर एक को 20 हजार रुपये के जुर्मना की सजा सुनाई।
सीबीआई के खुसूसी जज वशिष्ठ नारायण सिंह ने रास्ता तामीर डिविजन, मोतिहारी में 1994-1995 के दरमियान 70 लाख रुपये कीमत के 1438 मिट्रिक टन अलकतरा स्कैंडल में मोतिहारी के मौजूदा जूनियर इंजीनियर देवचंद्र चौधरी, धीरेंद्र नारायण कुंवर और एक ठेकेदार डीएन सिंह को मुलजिम करार देते हुए पांच साल के क़ैद और हर एक को 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा दी।
पटना हाई कोर्ट के हिदायत पर 5 मार्च 1997 को सीबीआई ने इस मामले की ताफ्सिश शुरु की थी और 30 जनू 2000 को अदालत में इलज़ाम लेटर दाखिल किया था। मगरीबी बंगाल के हल्दिया से मोतिहारी के लिए चले अलकतरे को इन अफसरों की मिलीभगत से गबन कर लिया गया था।रियासत में सड़क तामीर में इस्तेमाल में आने वाले करोड़ों रुपये के अलकतरा के घोटाले हुए थे जिसके अलग-अलग मामले चल रहे हैं।