दस करोड़ 85 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतू वघानी के खिलाफ मुंबई की न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुंबई की नॉवेल्टी पावर इंफ्राटेक कंपनी ने जीतू वघानी और उनके पार्टनर की ईवा ग्रुप ऑफ कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया था।
मुबंई की मेट्रोपोलिटन (बांद्रा) की एक कोर्ट ने नेगोसियेबल इंस्टूमेंट एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जिसमे गुजरात भाजपा अध्य्क्ष जीतू वघानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इसके पहले कोर्ट दो बार बेलेबल वारंट जारी कर चुकी है लेकिन 3 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने जीतू वघानी के भावनगर के घर पर वारंट देने का प्रयास किया था लेकिन जीतू वघानी के घर पर नहीं होने के कारण कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।