कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, बंद करो विजय माल्या की शराब कंपनी

बेंगलूरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अरबों रुपये का क़र्ज़ हड़पने के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने माल्या पर बकाये की वसूली के लिए यूबी समूह की होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज (होल्डिंग) लिमिटेड (यूबीएचएल) को बंद करने का आदेश दिया है।
बैंकों और पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका को मंजूरी देते हुए जस्टिस विनीत कोठारी ने कहा कि यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रतिवादी कंपनी यूबीएचएल को देनदारों का बकाया लौटाने में विफल रहने के कारण बंद करना उपयुक्त होगा। हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के जस्टिस कोठारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया। प्रमुख देनदारों ने 146 करोड़ रुपये की वसूली के लिए याचिका दाखिल कर रखी है।

जस्टिस कोठारी ने कहा कि प्रतिवादी कंपनी की संपत्तियों को यूबीएचएल के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जा सकता और इसे आधिकारिक लिक्विडेटर के अधीन किया जाए, जिससे कि वह कानून के मुताबिक कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि जो भी संपत्तियां बची हुई हैं उन्हें प्रतिवादी कंपनी के नियंत्रण, कब्जे और प्रबंधन में नहीं छोड़ा जा सकता। माल्या की दिवालिया हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने वालों ने बकाये की वसूली के लिए यूबीएचएल के खिलाफ मुकदमा दायर किया किया है।