नई दिल्ली, 29 जनवरी (पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत कर्नाटक को हिदायत दी कि वो दरियाए कावेरी के पानी में 1972 से तमिलनाडू की शराकतदारी के बारे में रिपोर्ट पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों रियासतों के बारे में दरियाए कावेरी के आबी तनाज़ा के पेश नज़र अदालत को ये रिपोर्ट दरकार है। जस्टिस आर एम लोधा और जस्टिस जे चलमेशोर ने हुकूमत कर्नाटक से कल तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दो रियासतों के दरमियान दरियाए कावेरी आबी तनाज़ा मुक़द्दमा की समाअत मुक़र्रर है।
बेंच ने ये भी कहा कि कर्नाटक के लिए पीने के पानी की सहूलत अव्वलीन तरजीह होना चाहीए और तमिलनाडू को आबपाशी के लिए दरकार पानी दोनों रियासतों के दरमियान तवाज़ुन बरक़रार रखते हुए सरबराह किया जाना चाहीए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को 10,000 केवज़कस पानी जारी करने कर्नाटक को हिदायत दी थी।