नई दिल्ली ०१ दिसम्बर (पी टी आई) दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स के आर्गेनाईज़िंग कमेटी के सदर सुरेश कलमडी की जानिब से दाख़िल करदा दरख़ास्त ज़मानत पर सी बी आई को जवाब दाख़िल करने की हिदायत दी है।
खेलों से मुताल्लिक़ स्क़ामस केस में सुरेश कलमडी ने ज़मानत की दरख़ास्त पर सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग का हवाला दिया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने तहक़ीक़ाती एजैंसी को नोटिस जारी करते हुए कलमडी की दरख़ास्त ज़मानत पर 6 जनवरी तक अपना जवाब दाख़िल करने की हिदायत दी है।
कलमाडी के वकील ने अपने मुवक्किल को ज़मानत पर रहा करने की ख़ाहिश की है। सीनीयर वकील सुशील कुमार ने कलमडी की जानिब से पैरवी करते हुए कहा कि इन के मुवक्किल को 26 अप्रैल से तहवील में रखा गया है जबकि उन के ख़िलाफ़ चार्ज शीट दाख़िल किया जा चुका है। इन पर मुक़द्दमा तवील मुद्दत तक चलेगा क्योंकि इस केस में ख़ानगी कंपनी मुलव्वस है।