कल से बिना आईडी प्रूफ के ट्रेन का सफर मुश्किल

नई दिल्ली, ३० नवंबर: (एजेंसी) पहली दिसंबर से ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करने वाले लोगों के लिए भी आईडी प्रूफ साथ रखना लाज़मी होगा। रेलवे ने यह फैसला दलालों पर रोक लगाने के मद्देनजर किया है।

रेल मंत्रालय के एक सीनीयर आफीसर ने कहा कि पहली दिसंबर से अगर किसी से सफर के दौरान आईडी प्रूफ दिखाने को कहा जाता है और वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उसे बिना टिकट माना जाएगा तथा उसी के मुताबिक उस मुसाफिर से रक़म वसूला जाएगा। यह नियम स्लीपर क्लास के सभी तरह के टिकटों (रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र या इंटरनेट) पर लागू होगा।

आफीसर ने बताया कि दलाल पहले से किसी भी नाम से टिकट कटा कर रख लेते हैं और बाद में उसे मिलते जुलते उम्र के लोगों को फरोख्त कर देते हैं। इस गोरखधंधे पर इम्तिना आइद करने के लिए भी आईडी प्रूफ लाज़मी किया गया है। इससे पहले इस साल फरवरी में एसी क्लास के मुसाफिरों के लिए आईडी प्रूफ लाज़मी किया गया था।

आफीसर ने बताया कि मुसाफिर ट्रेन में वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र और रियासती हुकूमत की तरफ से जारी सीरियल नंबर वाले फोटो आई कार्ड, रजिस्टर्ड स्कूल-कॉलेज के तरफ से जारी किया स्टूडेंट आई कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक के पासबुक और बैंकों की तरफ से जारी लेमिनेटेड फोटो वाले क्रेडिट कार्ड दिखा सकते हैं।