कवीता केख़िलाफ़ तहक़ीक़ात और मुक़द्दमा दर्ज करने की हिदायत

तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव् की दुख़तर और टी आर एस की रुकने पार्लियामेंट के कवीता के ख़िलाफ़ जम्मू-ओ-कश्मीर और तेलंगाना रियासत से मुताल्लिक़ उनके मुबय्यना रिमार्कस पर दर्ज करदा एक शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद की एक मुक़ामी अदालत ने पुलिस को तहक़ीक़ात करने और उन (कवीता) के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज करने की हिदायत की है।

शहर के एक ऐडवोकेट और बी जे पी सिटी लीगल सेल के कन्वीनर के करूणा सागर की तरफ़ से दायर करदा दरख़ास्त पर सातवें ऐडीशनल चीफ़ मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस ज़िमन में ये हिदायात जारी किए हैं।

करूणा सागर ने अदालत में पेश करदा दरख़ास्त में कवीता के इस रेमार्क का हवाला दिया जिस में उन्होंने मुबय्यना तौर पर कहा था कि जम्मू-ओ-कश्मीर और तेलंगाना दोनों ही का जबरन हिंदुस्तान में इंज़िमाम हुआ था , ये इस लिए हुआ क्युंकि ये दोनों अलाहिदा ममालिक थे लेकिन उन्हें आज़ादी के बाद इंडियन यूनीयन में शामिल कर दिया गया।

दरख़ास्त में करूणा सागर ने कहा कि कवीता ने ये रिमार्कस भी किए थे कि हिंदुस्तान को चाहीए कि वो जम्मू-ओ-कश्मीर में बैन-उल-अक़वामी हदूद का दुबारा ताय्युन करे। करूणा सागर ने ये इस्तिदा भी की थी कि कवीता के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़द्दमा दर्ज करने के लिए पुलिस को हिदायत की जाये। दरख़ास्त गुज़ार ने ये इस्तिदलाल पेश किया कि टी आर एस रुकने पार्लियामेंट के ये रिमार्कस एक इंटरव्यू में किए गए हैं जो एक अंग्रेज़ी रोज़नामा में शाय हुआ है। ये इंटरव्यू बग़ावत-ओ-ग़द्दारी के बराबर है और क़ौमी यकजहती के मुग़ाइर है। अदालत ने इस ख़ानगी शिकायत को मादन्नापेट पुलिस के सपुर्द किया है और हिदायत की के एक मुक़द्दमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आग़ाज़ किया जाये।

बादअज़ां अदालत में रिपोर्ट पेश की जाये। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन के इन्सपेक्टर के पी वि राजू ने ये इत्तेला दी और कहा कि अदालती हुक्मनामा की नक़ल मौसूल होने के बाद मुक़द्दमा दर्ज किया जाएगा।