कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर चल रही अटकलों पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना विराम लगा दिया है। जिसके तहत हिंसा के घाटी में हिंसा के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है । कोर्ट का कहना है कि खराब हालातों में अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए सुरक्षाबलों के पास पैलेट गन के इस्तेमाल के अलावा और कोई रास्ता नहीं हैं।
हिंसा के दौरान बेकाबू हालातों को काबू करने के लिए क्या कदम उठाया जाए यह मौके पर तैनात अफसरों को करना होता है और वह सभी संसाधनों के सही इस्तेमाल की पूरी समझ रखते हैं। इसलिए बिना घाटी में स्थितियों की गंभीरता को जाने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। गौरतलब है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को घातक बताते हुए कई बार इस पर रोक लगाने की मांग उठ चुकी है जबकि दुनिया भर में माना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल खतरनाक नहीं हैं।