कांग्रेस लीडर दिग्विजय‌ सिंह की अदालत में पेशी

भोपाल: कांग्रेस लीडर दिग्विजय‌ सिंह ने असेम्बली सेक्रिट्रेट‌ में मुबय्यना तक़र्रुत अस्क़ाम के सिलसिले में एक अदालत में हाज़िर हुए जबकि ये स्कैम उनके दौर चीफ़ मिनिस्ट्री में पेश आया था। साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट ऐंड सैशन जज काशी नाथ सिंह के रूबरू पेश हुए।

अदालत ने कल उनके ख़िलाफ़ नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी किया था जोकि स्कैम के एक मुल्ज़िम हैं क्यों कि वो अदालत में तलबी के बावजूद हाज़िर नहीं हो रहे थे और पुलिस ने इस केस में 1969 सफ़हात पर मुश्तमिल सप्लीमेंटरी चार्ज शीट भी दाख़िल कर दी है। अदालत में दिग्विजय‌ सिंह की पेशी के मौक़े पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर अरूण यादव, साबिक़ मर्कज़ी वज़ीर सुरेश पचौरी और उनके वकील वीवेक टंका मौजूद थे।

इस केस के दीगर 7 मुल्ज़िमीन बिशमोल सिक्योरिटी के मुलाज़िमीन के के कौशल और ए के प्यास ने अदालत में हाज़िरी दी थी जिन्हें 30 हज़ार रुपये के शख़्सी मुचल्का पर ज़मानत मंज़ूर करली गई। ये स्कैम 1993 और 2003 के दौरान एमपी असेम्बली सेक्रिट्रेट‌ में तक़र्रुत से मुताल्लिक़ है जबकि मिस्टर दिग्विजय‌ सिंह उस वक़्त मध्य प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर थे।

गुज़िश्ता साल पुलिस की पूछताछ में बताया था कि मुलाज़मीन की भरतीयों की मंज़ूरी काबीना में दिए जाने के बाद क़वाइद के मुताबिक़ अमल में लाई गई थी जबकि चार्ज शीट में ये इल्ज़ाम आइद किया गया है कि धोका दही, साज़िश और सरकारी इख़्तियारात का बे-जा इस्तेमाल किया गया|