नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदम़्बरम को सी बी आई के सामने23 अगस्त को पेश होने की आज हुक्म दिया। चीफ़ जस्टिस जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्तिक की तमाम दलीलें खारिज करते हुए उन्हेंजांच में सहयोग के लिए 23 अगस्त को सी बी आई में पेश होने का हुक्म दिया।
कार्तिक ने अदालत से अपील की कि वो सी बी आई के चेन्नाई स्थित दफ़्तर में पेश होने को तैयार हैं, जिसकी सी बी आई की तरफ़ से पेश ऐडीशनल सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। बेंच ने कार्तिक को सी बी आई के हेडक्वार्टर में पेश होने का हुक्म दिया। अगर अदालत ने कार्तिक को सी बी आई के हेडक्वार्टर अपने साथ वकील ले जाने की इजाज़त देदी।
अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि कार्तिक का वकील इस कमरे में दाख़िल नहीं हो सकता, जहां उनसे पूछगिछ होगी। इस से पहले कार्तिक ने ये कहते हुए अदालत को समझाने की कोशिश की कि वो सी बी आई के सामने पेश होने से नहीं डरते, लेकिन उन्हें अदालत का सुरक्षा चाहीए, लेकिन बेंच ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय करके उस दिन तक सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपने और करात को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।