कार्ति के ख़िलाफ़ सीबीआई अपील पर सुप्रीमकोर्ट का 18 सितंबर को फ़ैसला

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम़्बरम के पुत्र कार्ति चिदम़्बरम के ख़िलाफ़ रिश्वत के एक केस में सरकार के लुक आउट सर्कुलर पर मद्रास हाइकोर्ट की तरफ‌ से आदेश‌ किए जाने के औचित्य को चैलेंज देते हुए सीबीआई की अपील पर अपना फ़ैसला 18 सितंबर पर डाल दिया है।

सीबीआई की तरफ‌ से 15 मई को दर्ज एफ़आईआर में आरोप‌ किया गया कि 2007 में जब कार्ति के पिता वित्त मंत्री थे, 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड्स हासिल करने के लिए आई एन ऐक्स मीडिया को फ़ौरन अनोसटमेंट प्रोमोशन बोर्ड की मंज़ूरी करने में असुविधा की गईं। चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए ऐम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने आज कहा कि मद्रास हाइकोर्ट के आदेश के बारे में इस की निर्देशित फ़ैसले तक बरक़रार रहेगी और इस के नतीजे में कार्ति भारत छोड़ने में असमर्थ रहेंगे।