कालाधन रखने वालों की खबर देने वाले को आयकर विभाग देगी पांच करोड़ तक का इनाम!

आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति और कालेधन पर नकेल कसने के लिए बड़ी पुरस्कार योजना लांच की है। आयकर विभाग ने एक बेनामी स्कीम 2018 का ऐलान किया है। इसके तहत सूचना देने वालों को 5 करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है।

यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है। 1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है।

इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा।

विदेशों में जमा कालेधन की जानकारी देने वालों को 5 करोड़ का ईनाम दिया जाएगा। इसी के साथ देश में जमा कालेधन की जानकारी देने वाले शख्स को पुरस्कार के तौर पर 50 लाख तक का ईनाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले को एक करोड़ तक का ईनाम दिया जाएगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, ”बेनामी जानकारी स्कीम 2018 के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों की सूचना बेनामी प्रोबिशन यूनिट्स (बीपीयू) कमिश्नर को दी जाती है। उन्हें एक करोड़ रुपये तक के इनाम दिया जाएगा।” इस स्कीम के तहत विदेशी नागरिक भी इनाम पा सकते हैं।

आयकर विभाग ने कहा कि सूचना देने वालों के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा और पूर्ण गोपनीयता रखी जाएगी। आईटी ने कालाधन का पता लगाने और टैक्स चोरी रोकने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह स्कीम लॉन्च की है।

केंद्र की मोदी सरकार कालाधन को रोकने के लिए कानूनों को सख्त बनाने के लिए पहले ही बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट को संशोधित कर चुकी है।