नई दिल्ली: डोमेस्टिक ब्लैक मनी की घोषणा के लिए सरकार चार महीने की मोहलत देने जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत 1 जून से 30 सितंबर लोग अपने कालेधन का खुलासा कर सकेंगे। हालांकि, ऐसा करने वालों को 45 फीसदी टैक्स और जुर्माने का भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी घोषित करने वाले की कोई जांच या इस मामले में उससे कोई पूछताछ नहीं करेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है जिसके अनुसार, इनकम डिक्लयेरशन स्कीम 2016, ब्लैक मनी की घोषणा दाखिल करने के लिए 30 सितंबर तक चलेगी। टैक्स, सुरचरजेस और जुर्माने का भुगतान ब्लैक मनी की घोषणा करने वालों को 30 नवंबर तक निश्चित रूप से करना होगा। इसका मकसद घरेलू अर्थव्यवस्था से कालेधन को निकालना था। इससे पहले भी सरकार ऐसी स्कीम ला चुकी है।