काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ अर्जी खारिज

जोधपुर: जोधपुर की एक अदालत ने एक पूर्व वन अधिकारी की अर्जी आज खारिज कर दी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के मामले में पेशी से छूट पाने के लिए अदालत को गुमराह किया है. अभिनेता के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, खान को अपने खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में अदालत में 23 अप्रैल 2015 को पेश होना था.

लेकिन उन्होंने इस आधार पर छूट मांगी कि उनके कान में दर्द है और डॉक्टरों ने उन्हें विमान यात्रा नहीं करने की सलाह दी है. हालांकि, मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें यह छूट प्रदान कर दी लेकिन तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोरा ने अदालत में अर्जी देकर कहा था कि खान ने पेशी से छूट मांग कर अदालत को गुमराह किया है क्योंकि उस दिन वह कश्मीर में ‘बजरंगी भाईजान’ की शूटिंग कर रहे थे.

मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस अर्जी पर 23 सितंबर को दलीलें पूरी कर ली और आदेश सुनाना आज के लिए सुरक्षित रख लिया था. वहीं, दूसरी ओर सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि दो और अर्जी अदालत में लंबित हैं. एक अर्जी लापता हथियारों के बारे में झूठे हलफनामे (सलमान के दिएत) से जुडी है जबकि दूसरी अर्जी खान ने बोरा के खिलाफ दी थी. इन दोनों अर्जियों पर अब चार अक्तूबर को बहस होगी.

बता दें कि फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान साल 1998 में अभिनेता सलमान खान, सैफअली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे पर काले हिरणो के शिकार को मामला लूणी थाने में दर्ज हुआ था जिसका ट्रायल सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में चल रहा है.