जोधपुर : स्थानीय कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है| कोर्ट ने 25 जनवरी को बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को अदालत के सामने पेश होने को कहा है|
1998 में ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट के कुछ लोगों ने काले हिरण का शिकार किया था। अभिनेता सलमान खान पर आरोप था कि काला हिरण का शिकार किया उन्होंने जिस बंदूक से किया उस बंदूक का लाइसेंस भी उनके पास नहीं था | मामलों में सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में इस केस से जुड़े दो अन्य सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था | जिसके बाद राजस्थान सरकार इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी|
सलमान एक हफ्ते के लिए इस मामले में जेल में भी रह चुके हैं| सलमान को दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में एक और पांच साल की सजा सुनाई थी| सितंबर 1998 में सलमान के खिलाफ मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे|