कटक, ०२ फरवरी (पी टी आई ) उड़ीसा हाईकोर्ट ने ईसाई इंतिज़ामीया के तहत चलने वाले साईंस कालेज आफ़ कटक के इंतिज़ामी उमूर में किसी भी दख़ल अंदाज़ी से इनकार कर दिया है और कॉलिज इंतिज़ामीया की जानिब से मुक़र्रर किए गए एक प्रिंसिपल की तक़र्रुरी पर अलतवा देने से भी इनकार कर दिया है।
जस्टिस अल मोहातपरा और जस्टिस बी के पटेल पर मुश्तमिल एक डवीज़न बंच ने कालेज के एक सीनियर टीचर एस के सहा की दाख़िल करदा दरख़ास्त पर कोई अमल आवरी ना करने का फैसला सुनाते हुए कालेज के इंतिज़ामी उमूर में अदालती मुदाख़िलत से इनकार कर दिया की उनका कालेज इंतिज़ामीया को दस्तूर हिंद के आर्टीकल 30 के मुताबिक़ अपनी पसंद और मीआर के प्रिंसिपल की तक़र्रुरी का आईनी हक़ हासिल है।