काले धन से संबंधित आंकड़े साझा करने का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काले धन की जांच के लिए स्थापित विशेष जांच दल ने रिजर्व बैंक को एक ऐसा संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है जो देश के बाहर जाने वाले अवैध धन पर निगाह रखने के लिए आंकड़े प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करे। वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि एसआईटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम बी शाह ने पिछले महीने की ग्यारह तारीख को आरबीआई को भेजे पत्र में कहा है कि केंद्रीय बैंक विभाग राजस्व के साथ चर्चा करके ऐसा संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा जो देश से बाहर जाने वाले अवैध वित्तीय प्रवाह पर निगाह रखी जा सके।

एसआईटी पहले से ही विभिन्न सरकारी विभागों विशेषकर आव्रजन एजेंसियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करने का समर्थक रहा है। एसआईटी का कहना है कि यह आंकड़ा इसी समय साझी किए जा सकते हैं जब इसके लिए सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह कोई अन्य एजेंसी आंकड़े इकट्ठा करने का काम करे।