किसी भी शक्ल में हुक़्क़ा बार गै़रक़ानूनी: सतेन्द्र जैन

नई दिल्ली: हुक्का बार के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण के ताजा अधिसूचना का हवाला देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन ने आज स्पष्ट किया कि किसी भी रूप में हुक्का बार चलाना अवैध है।

श्री सतेन्द्र जैन ने आज एक बयान में कहा कि “केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धूम्रपान की अनुमति वाले क्षेत्रों में भी हुक्का उपयोग पूरी निषिद्ध है। इसलिए किसी भी रूप में हुक्का बार गैर कानूनी हैं। दिल्ली पुलिस और एमसी डी को ऐसे रेस्टोरेंट‌ और होटल का लाइसेंस रद्द करना चाहिए जहां ऐसे अवैध तथ्य चल रहे हैं “।

मंत्री ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली पुलिस और एमसीडी को पिछले चार वर्षों में कई पदों को भेजकर ऐसे सभी गै़रक़ानूनी हुक़्क़ा बार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके बावजूद, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लंघन हुआ है और अवैध हुक़्काबार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।