कूची 26 फ़रवरी ( पी टी आई )हुकूमत केराला ने आज हाईकोर्ट को मतला किया कि इस ने राज्य सभा डिप्टी चेयरमैन पी जे कुरियन के ख़िलाफ़ इस्मत रेज़ि केस की मुतास्सिरा की जानिब से शिकायत दर्ज करने केलिए हनूज़ कोई क़तई फ़ैसला नहीं किया गया है ।
इस केस में उन्हें मुल्ज़िम बनाने की दरख़ास्त की गई है ।
डायरैक्टर जनरल इस्तिग़ासा टी आसिफ़ अली ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिस में कहा गया है कि पुलिस को मुतास्सिरा ख़ातून की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है लेकिन इस सिलसिले में कुरियन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाये या नहीं अभी क़तई फ़ैसला नहीं किया गया ।
को टाइम स्टेशन में चंगवा नम पुलिस स्टेशन पर शिकायत करवाई गई है और कहा गया है कि पी जे कुरियन को एक और मुल्ज़िम धर्मा राजन के इन्किशाफ़ात की रोशनी में मुल्ज़िम बनाया जाना चाहीए । 19 फ़रवरी 1996 को कुरियन ने कांग्रेस लीडर को अपने साथ को मिली रेस्ट हाइज़ ले गए जिस वक़्त कई अफ़राद की जानिब से एक लड़की की मुबय्यना इस्मत रेज़ि की गई ।
ये मुतास्सिरा लड़की चाहती है कि धर्मा राजन ,योनी कृष्णन और जमाल को भी इस नए केस में मुल्ज़िम की हैसियत से शुमार किया जाये । पुलिस ने उस लड़की की दरख़ास्त क़बूल की है लेकिन शिकायत दर्ज करने से इनकार किया है । हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट उस वक़्त दाख़िल की जब केराला महेला संगम की जानिब से दरख़ास्त की समाअत अदालत में शुरू की गई ।
चीफ़ जस्टिस मंजूला सीलोर और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल डीवीझ़न बेंच ने जिन के सामने कमला सदानंद जनरल सैक्रेटरी संगम की दरख़ास्त जो ज़ेर-ए-समाआत है डी जी पी को हिदायत दी है कि वो दरख़ास्त की एहमीयत को देखते हुए रियास्ती हुकूमत को तजवीज़ पेश करें ।