नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आज मर्कज़ और दीगर को 2015-16 के कुल हिंद पैरा मेडिकल टेस्ट के दुबारा इनीक़ाद की ख़ाहिश करते हुए नोटिसें जारी करदी और कहा कि वसीअ पैमाने पर बे क़ाईदगियों की वजह से ये इमतेहान दुबारा क्यों ना लिया जाये। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस यू यू ललित पर मुश्तमिल तातीलात बेंच ने हकूमत-ए-हिन्द मर्कज़ी बोर्ड बराए सानवी तालीम (सी बी एस ई) मेडिकल काउंसिल आफ़ इंडिया और हुकूमत हरियाणा से जवाबतलब किया है कि बे क़ाईदगियों का पता चल जाने के बाद 21 मई को इस के ख़िलाफ़ दरख़ास्तों की समाअत की जाएगी।
तन्वी सरवाल में क़ानूनदां प्रशांत भूषण के तवस्सुत से एक दरख़ास्त पेश की है जिस में कहा गया है कि तहक़ीक़ात ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम हरियाणा की जानिब से मुबय्यना जवाबी पर्चों के अफ़शा-ए-की तहक़ीक़ात की गई थीं और मुल्ज़िम गुरु वो मुख़्तलिफ़ रियासतों बिशमोल बिहार उत्तरप्रदेश और राजस्थान में सरगर्म था।