कुवैत में दो ईरानियों को सज़ा की बुराइ

इरान ने कुवैत की तरफ‌ से इरान के लिए जासूसी करने पर 2 ईरानियों,कुवैती और 1 बेवतन शख़्स को उम्र कैद की सज़ा देने की बुराइ करते हुए उन की रिहाई का मुतालिबा किया है।

सोमवार‌ को कुवैत की अपील कोर्ट ने 2 ईरानियों और कुवैती की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया था जबकि बेवतन शख़्स की
सज़ा को बाकि रखा था।अपील कोर्ट ने एक शख़्स और औरत‌ जो दोनों इरानी थे की रिहाई की तसदीक़ कि जबकि शाम के एक शख़्स जिस को सिवील‌ अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी थी को भी रिहा कर दिया था।

वज़ारत-ए-ख़ारजा(वीदेश मंत्रालय) के तर्जुमान(अनुवादक) रामन मेहमान परस्त ने प्रेस कान्फ़्रैंस में बताया कि इस्लामी जमहूरीया
के एतबार‌ से ये तमाम इल्ज़ाम मन घड़त और दी गई सज़ाएं नाक़ाबिल-ए-क़बूल हैं।

तर्जुमान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कुवैती हुकूमत अपने मौकफ‌ पर नज़रसानी और उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा करेगी।इस
ने मज़ीद कहा कि इरान ने कौंसिलर के दौरे की इजाज़त से कुवैत की तरफ‌ से इनकार पर एहतिजाज किया।मई 2010 में गिरफ़्तारी के वक़्त दोनों इरानी और कुवैती शख़्स कुवैत फ़ौज के लिए काम कर रहे थे।