पटना 23 मई : शहर तरक्की महकमा ने रियासत भर में म्युन्सिपल कॉर्पोरशन, शहर पर्षद और शहर पंचायत इलाके में कूड़ा उठाव और वाटर सप्लाय की शरह में इज़ाफा की है। महकमा ने इस मुताल्लिक बुध को नोटिफिकेशन जारी की और शहर निकायों को ख़त भेजा। कॉर्पोरशन के बोर्ड से मंज़ूर होने के बाद नयी शरह लागू हो जायेंगी।
अब ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया, तो ज्यादा रक़म देनी होगी। 25 किलो लीटर फी माह पानी के लिए फी किलो लीटर 15 रुपये देने होंगे।
म्युन्सिपल कॉर्पोरशन इलाके में रिहायसी घरों से फी घर कूड़ा उठाने का फीस 30 रुपये फी माह लिया जायेगा। नगर पर्षद इलाके में 25 रुपये व नगर पंचायत इलाके में 20 रुपये लिये जायेंगे। दुकान, ढाबा और मिठाई दुकान वगैरा को म्युन्सिपल कॉर्पोरशन इलाके में 100 रुपये, नगर पर्षद में 75 व नगर पंचायत इलाके में 50 रुपये फी माह देने होंगे। गरीबों से कूड़े के लिए रक़म नहीं ली जायेगी।
सितारा होटलों से तीनों इलाकों में पांच हजार रुपये कूड़ा उठाव के लिए लिये जायेंगे। रिहायसी मकान से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा। ईमारत तामीर सामान या मलबा सड़क पर फेंका, तो एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 फिसद की शरह से ब्याज की वसूली होगी। बकाया की सूरत में वाटर सप्लाय कनेक्शन कटने पर फिर जुड़वाने के लिए 2500 रुपये देने होंगे।