केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक की नियुक्ति के ताज़ा आदेश निकाले : सर्वोच्च न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप दो साल के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के रूप में करनैल सिंह की नियुक्ति पर एक सप्ताह के भीतर  ताजा अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं ।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने यह आदेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की इस दलील पर दिया की पिछले साल २७ अक्टूबर को एक आदेश पहले से ही जारी हो चूका है जिसमे आईपीएस अधिकारी करनैल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप मे नियुक्त कर दिया गया था।

पीठ ने कहा की ताज़ा आदेशो से यह स्पष्ट हो जायेगा की करनैल सिंह को २७ अक्टूबर २०१६ से दो सालो के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक के रूप मे नियुक्त कर लिया गया है ।