दिल्ली हाईकोर्ट ने आज साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल से कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट की एक दरख़ास्त पर जिस में अज़ाला-ए-हैसियत-ए-उर्फ़ी के लिए एक करोड़ रुपये हर्जाना तल्ब किया गया है और इद्दिआ किया गया है कि उन्होंने कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट की तौहीन की है।
जस्टिस ए के पाठक ने हिदायत दी कि नोटिस जारी की जाये और मुक़द्दमे से मुताल्लिक़ असल दस्तावेज़ात अंदरून 4 हफ़्ते अदालत में दाख़िल करदी जाएं। उन्होंने आइन्दा समाअत 6 मई को मुक़र्रर की है। फरीदाबाद के रुकन पार्लियामेंट अवतार सिंह भदाना की दरख़ास्त पर ये कार्रवाई की गई है।