केजरीवाल, अन्ना के खिलाफ दरखास्त खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने आज उस दरखास्त को खारिज कर दिया जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस के इन्हें क्लीन चिट देने के बाद एफआईआर खारिज कर दी। दरखास्त में इन लोगों के खिलाफ ‘अन्ना एसएमएस कार्ड’ फरोख्त कर चार करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने दिल्ली के साकिन रूमल सिंह की ओर से दायर दरखास्त खारिज कर दी जब दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘‘कोई भी जुर्म का मामला नहीं बनता है और दरखास्त पर किसी पुलिसिया कार्रवाई की जरूरत नहीं है।’’ सिंह ने खुद को केजरीवाल की इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) का रूकन बताया था।

सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि फरवरी 2012 में एसएमएस कार्ड की शुरूआत की गई और एक साल के लिए हजारे की बनायी मुहिम की सरगर्मियों के बारे में इत्तेला फरहाम करने का वादा किया गया था और उनकी टीम के साबिक मेम्बर्स ने 100 करोड़ रपए जुटाए लेकिन इसे जवाब से पहले ही बंद कर दिया गया।