नई दिल्ली। बीजेपी लीडर विजेन्द्र गुप्ता की ओर से दिल्ली के साबिक वज़ीर ए आला और आम पार्टी के कंवेनर अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन को गैर कानुनी ऐलान करने की मांग वाली दरखास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के मुद्दे तय कर दिए है। इस दरखास्त मे इल्ज़ाम लगाया गया था कि केजरीवाल ने इंतेखाबात के दौरान तय हुई रक़म 14 लाख से ज्यादा रूपए खर्च किए थे।
जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि अदालत इस बात का फैसला करेगी कि केजरीवाल की तरफ से 2013 के विधानसभा इंतेखाबात में किया गया खर्च आवामी नुमाइंदगी कानून की खिलाफवर्जी है या नहीं और क्या वह इस कानून के तहत बदउनवानी में मुलव्वस थे। मामले में एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार की अदालत में 10 नवम्बर को सुनवाई होगी जब भाजपा लीडर और साबिक वज़ीर ए आला के दावों की ताईद में सुबूत दर्ज कराएंगे।