हैदराबाद 2 जुलाई (सियासत न्यूज़) रियासती हाइकोर्ट ने टी आर एस सरबराह के चन्द्र शेखर राव ,रुक्न पार्लीयामेंट विजए शांति और अरकाने असेंबली हरीश राव , के टी रामा राव के असासाजात की सी बी आई के ज़रीए तहकीकात से मुताल्लिक़ दरख़ास्त को ख़ारिज कर दिया है।
इन क़ाइदीन के असासा जात की सी बी आई के ज़रीए तहकीकात की हिदायत देने की दरख़ास्त करते हुए हाईकोर्ट में पेटीशन दायर की थी । इस दरख़ास्त की आज समाअत हुई । अदालत ने आज सबूतों की कमी पर दरख़ास्त को मुस्तर्द करते हुए दरख़ास्त गुज़ार को मश्वरा दिया कि अगर उस के पास कोई सबूत हों तो वो तहक़ीक़ाती एजेंसी से रुजू हो जाए।
अदालत की जानिब से मुक़द्दमा के इख़राज पर टी आर एस क़ाइदीन ने राहत की सांस ली है। तेलुगु देशम के तेलंगाना क़ाइदीन भी टी आर एस क़ाइदीन के असासाजात की तहकीकात की मांग कर रहे थे।