कैम्पा कोला हाउस के लोग बाल बाल बचे

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कैम्पा कोला हाउस काम्पलेक्स में वाके 6 रिहायशी फ्लैट्स की इन्हिदामी कार्रवाई को 31 मई 2014 तक ज़ेर अलतवा रखने का हुक्म दिया है।

जस्टिस जी एस सिंघवी की क़ियादत में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हिदामी कार्रवाई के पहलेसे किए गए एक अपेक्स अदालत के फैसले पर अलतवा बरक़रार रखा है। इन फ्लैट्स को चहारशंबा के रोज़ ब्रहन मुंबई म़्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से मुनहदिम किया जाने वाला था।

सीनिय‌र वकील फली नरीमान की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई को रोक‌ रखने की दर्ख़ास्त की गई थी। अपेक्स अदालत ने पहले से अपने फैसले में कहा था कि मज़कूरा फ्लैट्स चूँकि बिल्डर ने ज़वाबत-ओ-क़वाइद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हुए तामीर किए हैं। लिहाज़ा उन्हें मुनहदिम करदिया जाये। हैरत अंगेज़ बात ये है कि इन फ्लैट्स को 30 साल क़बल तामीर किया गया था।