कॉल ड्रॉप मामले को लेकर टेलिकॉम कंपनियों की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। टेलिकॉम कंपनियों ने ट्राई के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ट्राई ने कॉल ड्रॉप होने पर कस्टमर को मुआवजा देने आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई को नोटिस जारी करते हुए इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है, इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में ट्राई की नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया, साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप की मुश्किल का जल्द समाधान निकालने का भी आदेश दिया। इससे पहले कॉल ड्रॉप मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के पक्ष में फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को ट्राई के मुताबिक उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया था।
जाहिर है कि 16 अक्टूबर 2015 को ट्राई ने आदेश जारी कर कहा था कि कॉल ड्रॉप होने पर टेलिकॉम कंपनियों को एक रुपये मुआवजा देगा. और दिनभर में अधिकतम 3 कॉल ड्राप पर मुआवजा देगा पड़ेगा. लेकिन कंपनियों इस फैसले से सहमत नहीं हैं।