कोन्त्रक्ट लकचररस के तक़र्रुत में उर्दू मीडियम नज़रअंदाज़

जगत्याल /25 अक्टूबर ( सियासत डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ ) आंधरा प्रदेश के डिग्री कॉलिजस में उर्दू मीडियम लकचररस की मख़लवा जायदादों पर कंट्टर एक्ट लकचररस के तक़र्रुत मैं नाइंसाफ़ी और अदम दिलचस्पी के ख़िलाफ़ सदर ए पी उर्दू मीडियम गर्वनमैंट डिग्री कॉलिजस कुआर्डीनेशन ऐंड प्रोग्रेस कमेटी ख़ान ज़िया की रियास्ती हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को इरसाल की गई दरख़ास्त पर एडमनसटरीटीव ऑफीसर ए पी हाईकोर्ट ( न्याय सदन ) मिस्टर के नरसिम्हा चारी ने अपने मुरासला नंबर 8125/LSA/2011 के ज़रीया कमिशनर कालजसट एजूकेशन गर्वनमैंट आफ़ आंधरा प्रदेश को मतला करते हुए ख़ान ज़िया की जानिब से दाख़िल करदा दरख़ास्त की कापी रवाना करते हुए उन्हें ज़रूरी इक़दामात की हिदायत दी है । इलावा अज़ीं परनसपाल सैक्रेटरी बराए चीफ़ जस्टिस ए पी हाईकोर्ट को OCJRC NO.4609/2011के हवाला से दरख़ास्त पर की जाने वाली कार्रवाई से मतला किया है । गुज़शता माह ख़ान ज़िया ने उर्दू मीडियम डिग्री कॉलिजस मैं इकनॉमिक्स हिस्ट्री , पोलेटिकल साईंस और उर्दू लकचररज़ की मख़लवा जायदादों पर कंट्टर एक्ट लकचररस मुक़र्रर ना करने कमिशनर कालजसट एजूकेशन के जांबदाराना रवैय्या के ख़िलाफ़ इंसानी हुक़ूक़ कमीशन को दरख़ास्त दी थी । ताहम इंसानी हक़ोक़कमीशन ने उसे अपने दायरा इख़तियार से बाहर क़रार देते हुए ख़ान ज़िया को हाईकोर्ट से रुजू होने का मश्वरा दिया था । चुनांचे मफ़ाद-ए-आम्मा के तहत दरख़ास्त पर हाईकोर्ट ने कमिशनर को नोटिस जारी की ही। ख़ान ज़िया ने अपनी दरख़ास्त में चीफ़ जस्टिस को मतला किया कि रियासत में नए तालीमी साल के आग़ाज़ पर 1766 लकचररस की मख़लवा जायदादों पर कंट्टर एक्ट बुनियादों पर तक़र्रुत अमल में लाए गए । लेकिन उर्दू मीडियम को यकसर नज़रअंदाज करदिया गया । हाल ही में कमिशनरीयट कॉलिजस एजूकेशन ने मज़ीद 250 कंट्टर एक्ट लकचररस की भर्ती की जिस में सिर्फ 2 उर्दू मीडियम को अलॉट किए गए जबकि उर्दू मीडियम डिग्री लकचररस की 25 जायदादें मुख़्तलिफ़ गर्वनमैंट डिग्री कॉलिजस मैं मख़लवा हैं । ख़ान ज़िया ने गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज नौ स्वां करीमनगर , गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज निस्वान जगत्याल , गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज कोरटला गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज आदिल आबाद , गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज निर्मल गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज बोधन , गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज सिंगा रेड्डी और गर्वनमैंट डिग्री कॉलिज ज़हीरा बाद में मख़लवा जायदादों की निशानदेही करते हुए चीफ़ जस्टिस हाईकोर्ट से अपील की है कि वो कमिशनर कॉलिजस एजूकेशन को इन मख़लवा जायदादों पर कम से कम कंट्टर एक्ट लकचररस मुक़र्रर करने की हिदायत दें।.