पूर्व कोयला सचिव ‘एच सी गुप्ता’ को आज एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। उनपर कथित तोर पर गलत तरीके से छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक का आवंटन करने का आरोप है ।
इसके अलावा ‘गुप्ता’ कोयला संबंधित सात घोटालो में अभियोजन पक्ष का सामना कर रहे हैं । अदालत ने सरकारी कर्मचारी एस क्रोफा, फर्म के दो निदेशक – अनिल गुप्ता और दीपक गुप्ता सहित तीन अन्य लोगो- अमित सिंह, राकेश सिंह और जगन नाथ पांडा को भी इस मामले मे राहत दी है ।
सभी सात आरोपियों को ज़मानत दे दी गयी है और सभी को 1 लाख राशि या उसी के बराबर की कोई श्योरिटी जमा करने का आदेश दिया गया है ।
आरोपियों और फर्म को अदालत ने इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर भूमि और कंपनी की कुल आय के संबंध में जांच समिति के समक्ष तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया था ।