कोयला घोटाला : कोड़ा समेत आठ पर इल्ज़ाम तशकील

रांची : सीबीआइ के खुसुसि जज दीपक पराशर की अदालत ने कोयला घोटाले में झारखंड के साबिक़ वजीरे आला मधु कोड़ा, झारखंड के साबिक़ चीफ़ सेक्रेटरी एके बसु व साबिक़ कोयला सेक्रेटरी एचसी गुप्ता समेत आठ मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ाम कायम कर दिया है।

सीबीआइ के खुसुसि जज ने अदालती कार्रवाई शुरू करते हुए करते हुए तमाम मुल्जिमान पर सीबीआइ की तरफ से लगाये गये इल्ज़ामात की जानकारी दी। साथ ही मुल्जिमान ने यह जानना चाहा कि क्या के सीबीआइ की तरफ से लगाये गये इल्ज़ामात को सही मानते हैं। अदालत के इस सवाल पर तमाम मुल्जिमान ने सीबीआइ की तरफ से लगाये गये इल्ज़ामत को बेबुनियाद बताया।

मुल्जिमान का हक़ सुनने के बाद अदालत ने इल्ज़ाम की तशकील की कार्रवाई पूरी करते हुए मामले में ट्रायल शुरू करने का फैसला किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17,18 और 19 अगस्त तय की है। 17 अगस्त को मधु कोड़ा, एके बसु, बीबी सिंह और बसंत भट्टाचार्य पर लगे इल्ज़ामात की सुनवाई होगी।

18 व 19 को विन्नी आयरन एंड स्टील और, एके बसु व दीगर के जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। मामले की तहक़ीक़ात के बाद सीबीआइ ने इस मुल्जिमान पर विन्नी आयरन एंड स्टील के लिए रजहरा कोल ब्लॉक अलोटमेंट की सिफ़ारिश करने में गड़बड़ी करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन मैट्रिक टन कोयले का इमकान है।

इल्ज़ाम खत के मुताबिक इस कंपनी को कोल ब्लॉक अलोट करने के लिए झारखंड हुकूमत के सनअत वज़ारत ने किसी तरह की सिफ़ारिश नहीं की थी। इसके बावजूद मौजूदा चीफ़ सेक्रेटरी एके बसु ने तीन जुलाई 2008 को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की इजलास में सि कंपनी को कोल ब्लॉक अलोट करने की सिफ़ारिश की। हुकूमत की तरफ से यह सिफ़ारिश विन्नी आयरन एंड स्टील का मालिकाना हक कोड़ा की करीबी समङो जानेवाले लोगों के नाम ट्रांसफर होने के बाद की।

कंपनी मालिकाना हक तुलसियान ग्रुप के पास होने तक की मुद्दत में कोल ब्लॉक एलॉटमेंट की सिफ़ारिश नहीं की गयी थी। कोड़ा के करीबी लोगों के पास कंपनी का मालिकाना हक ट्रांसफर होने के बाद कोल ब्लॉक एलॉटमेंट की सिफ़ारिश के दौरान कंपनी की जायदाद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया।