कोयला घोटाले: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सजा और 25 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को कोड़ा, गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुये फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने दिसंबर 2014 में विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) के पक्ष में कोयला लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर कोड़ा और तीन अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।