कोयला स्कैम‌ की सुनवाई पूर्व सचिव गुप्ता और अन्य 5 लोगों के खिलाफ आरोप तैयार

नई दिल्ली: विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 सरकारी कर्मचारियों, दो घरेलू फरमस और कैस मटीलस एंड पावर लिमिटेड और उसके दो अधिकारियों के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन स्कैंम‌ केस में धोखा दही और आपराधिक साजिश के आरोपों तैयार किए हैं। विशेष न्यायाधीश भारत प्रसाद ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई (ट्रायल) से सहमत कर लिया।

इससे पहले अदालत ने इस मामले में सीबीआई की क्लोज रिपोर्ट (केस बंद कर देने की सिफारिश) को मिस्त्री कर दिया था। यह मामला सितंबर 2012 में पश्चिम बंगाल में मोईरा एंड मधोजूरे कोल ब्लॉक ईवीएम छोबल को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित अदालत ने गुप्ता और उक्त फर्म के अलावा सरकारी अधिकारी और पूर्व संयुक्त सचिव एस करोफा और पूर्व निदेशक (सी ए आई) कोयला मंत्रालय और फर्म के प्रबंध निदेशक विकास पटनी और अधिकृत गए प्रतिनिधि आनंद देश के खिलाफ सुनवाई की अनुमति दे दी है।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर निर्धारित की है। गौरतलब है कि श्री एच सी गुप्ता कई कोयला स्कैंम केसेस में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं, हाल ही में अदालत से कहा था कि वह जेल से मुकदमे का सामना करेंगे और वित्तीय कठिनाइयों के कारण व्यक्तिगत मुचलके से वापस ले रहा है। उन्होंने अदालत के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया कि नई दिल्ली लीगल एड सर्विस प्राधिकरण से वकील से सहायता करें।