नई दिल्ली: ख़ुसूसी अदालत ने कोयला अस्क़ाम केस में साबिक़ मोतमिद विज़ारत कोयला मिस्टर एच सी गुप्ता और दिल्ली में वाक़्य एक फ़र्म पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टरेट अतुल जैन को तलब किया।
छत्तीसगढ़ में मज़कूरा फ़र्म को कोयला ब्लॉक्स अलाटमेंट बे क़ाईदगियों से मुताल्लिक़ केस में सी बी आई की जानिब से चार्ज शीट पेश किए जाने पर ख़ुसूसी सी बी आई जज भरत पुरशार ने जब कार्रवाई की और समन जारी करते हुए मुल्ज़िमीन को 3 अगस्त के दिन अदालत में हाज़िर रहने की हिदायत दी जबकि स्क्रीनिंग कमेटी की सिफ़ारिश पर पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा पूरी कोल बलॉक मुख़तस किया गया था। ताड़ेआ कोयला ज़िला दुर्ग में मुजव्वज़ा स्पंज आयरन प्रोजेक्ट केलिए इस्तेमाल की जा सके।
अलाटमेंट में धांदलियों की शिकायत पर सी बी आई ने साल 2013 में मज़कूरा फ़र्म के ख़िलाफ़ एफ आई आर दर्ज किया था जिस में ये इल्ज़ाम आइद किया गया था कि फ़र्म ने दरख़ास्त गुज़ार के मौक़े पर हक़ायक़ को तौर मोड़ कर पेश किए थे।