हैदराबाद: हैदराबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव द्वारा मंदिर को सोने के गहने दान करने के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की खंडपीठ ने दलित कार्यकर्ता कांचा इलिया और सामाजिक कार्यकर्ता जी रामुलु की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने तर्क दिया कि कॉमन गुड फंड की कीमत पर विभिन्न मंदिरों के लिए किए गए दान असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पैसे मुख्यमंत्री से वापस किए जाएंगे। एडवोकेट जनरल के. रामकृष्ण रेड्डी ने नोटिस का जवाब देने के लिए लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
गौर तलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले महीने अपने परिवार के सदस्यों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश में तिरुपति का दौरा किया था, जिस में श्री वेंकटेश्वर और पद्मावती मंदिरों में 5.5 9 करोड़ रुपये के स्वर्ण आभूषण दान किया था।
उन्होंने तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में वीरभद्र स्वामी मंदिर का भी दौरा किया और गोल्डन मौशटेच दान की थी।पिछले साल उन्होंने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में 3.5 करोड़ रुपये के 12 किलोग्राम सोने का मुकुट भेंट किया था।
बता दें कि तेलंगाना राज्य के आंदोलन के दौरान किए गए प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अलग-अलग देवी-देवताओं को ये सारा भेंट चढ़ाया गया था।