कोर्ट ने दी मालेगांल ब्लास्ट के आरोपी को चुनाव लड़ने की इजाज़त

मुंबई।2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रमेश उपाध्याय को मुबंई के मकोका कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। रमेश उपाध्याय ने पिछले सप्ताह ही कोर्ट से इजाज़त के लिए आवेदन किया था। कोर्ट से हरी झंडी मिलने से पहले राष्ट्रीय जांच एंजेसी (एनआईए) ने कोर्ट से कहा था कि यदि उसे कोर्ट चुनाव लड़ने की छुट देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उपाध्याय फिलहाल मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में तलोजा जेल में बंद है। कोर्ट से इस आशय से मंजूरी मिलने के बाद उसने अपनी ज़मानत के लिए याचिका भी दायर कर दी है ताकि वो यूपी में चुनाव प्रचार में शामिल हो सके।

अखिल भारत हिंदू महासभा ने उपाध्याय को यूपी से चुनाव लड़ने का ऑफऱ दिया है। यूपी की दो सीटों बलिया में बाइरिया और और मेरठ सदर से उसने चुनाव लड़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। उपाध्याय खुद बाइरिया विधानसभा क्षेत्र के दालन छपरा गांव के रहने वाले हैं और वहां उनके भाई रिश्तेदार अभी भी रहते हैं।

आपको बता दे इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को साध्वी प्रज्ञा के ज़मानत मिलने पर भी ऐतराज नहीं था। साध्वी प्रज्ञा  2008 में मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी है।  फिलहाल वो भी जेल से बाहर हैं।

पिछले साल एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट डाली थी जिसमें साफ कहा गया था कि मकोका जैसा कठोर कानून रमेश उपाध्याय पर लागू नहीं होता। एनआईए की और से पेश हुए सॉलिस्टर जनरल अनिल सिंह ने भी कोर्ट में कहा था कि ये मामला मकोका के प्रावधान लागू करने लायक नहीं है।

21 सितंबर 2008 को मालेगांव में दो ब्लास्ट हुए थे जिनमें 7 लोग मारे गए थे। जबकि 79 लोग जख्मी हुए थे। ब्लास्ट मालेगांव की एक नज़दीकी  मस्जिद में  हुआ था जहां लोग रमजान के दौरान लोग इबादत कर रहे थे।  मामले की शुरुआती जांच मुंबई ATS के चीफ हेमंत करकरे ने की थी जो बाद में जो 26/11 अटैक में शहीद हो गए।