नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान, जिन्हें बिजली कटौती का मुद्दा उठाने के लिए उनके घर गयी एक महिला को कथित तौर पर धमकाने के लिए गिरफ़्तार किया गया है, की ज़मानत याचिका को ख़ारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीषा त्रिपाठी, ने ओखला के विधायक को 9 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी ज़मानत याचिका ये कहते हुए ख़ारिज कर दी कि अगर उन्हें ज़मानत दी गयी तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और इससे जांच में बाधा हो सकती है |इस मामले में सह –आरोपियों की पहचान नहीं हो पाने की वजह से अभी तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है |
विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन ने कहा कि इस मामले में अभी जांच प्रगति पर है और आरोपी के इशारे पर शिकायतकर्ता को लगातार परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है अगर उनको ज़मानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते है और जांच में बाधा हो सकती है।
खान की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था| पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया ।
खान के एडवोकेट मदन लाल, ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने स्टेशन हाउस अधिकारी के कहने पर खान के खिलाफ झूठे आरोप लगाया है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है |