कोलकाता । सारधा घोटाले में जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा को आज अलीपुर कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 30 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। जमानत के बाद जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों से जेल में बंद होने की वजह से वह दुर्गा पूजा से महरूम रहे थे। लेकिन इस बार वह दुर्गा पूजा में शिरकत करेंगे, इस वजह से वह बेहद खुश हैं।
उनके जमानत के बाद कोर्ट से रिहा होने पर मित्रा के समर्थकों ने जमकर अबीर उड़ाया और मिठाई बांटी हैं। जेल से बाहर आने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को भारत की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। इस शर्त के तहत उन्हें शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और उन्हें अपना पासपोर्ट स्थानीय थाने में जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें सप्ताह में एक दिन सीबीआइ के समक्ष हाजिरी लगानी होगी। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान मदन मित्रा के अधिवक्ता मिलन मुखोपाध्याय ने बार-बार उनके प्रभावशाली नहीं होने की दलील दी। उनका कहना था कि मदन अब ना तो विधायक हैं और ना ही मंत्री फिर वह प्रभावशाली कैसे? इसलिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए।