“कौन से क़ानून से मांगोगे कोहिनूर”: पाकिस्तानी अदालत

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने आज कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापिस पकिस्तान लाने की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान याचिकाकरता से पूछा कि कौन से क़ानून के अंतर्गत पाकिस्तान ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापिसी की मांग कर सकता है जबकि भारत भी सालो से इस पर अपना दावा करता रहता है.

याचिकाकर्ता बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कोहिनूर ‘पाकिस्तान की संपत्ति’ है और यह ब्रिटेन के ‘अवैध कब्जे’ में है.

उन्होंने कहा, ‘‘ ब्रिटिश सरकार भारत को हीरा सौंपने से इंकार कर चुकी है । अब पाकिस्तान को इस पर दावा करना चाहिए क्योंकि उसपर पहला हक उसका है । इसे वापस लाना पाकिस्तान सरकार का कर्तव्य है ।’’

पीटीआई की ख़बर के मुताबिक़ सुनवाई के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश खालिद महमूद खान ने याचिकाकर्ता से कानून के उस प्रावधान का उल्लेख करने को कहा जिसके तहत पाकिस्तान सरकार ब्रिटिश सरकार से हीरे की वापसी की मांग कर सकती है ।